हरिद्वार के पिरान कलियर में गंगनहर किनारे अतिक्रमण हटाने के निर्देश

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हरिद्वार के पिरान कलियर क्षेत्र में गंगनहर किनारे हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए संबंधित विभागों को तीन महीने में निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद दिया गया।